Question: पति की संपत्ति में दूसरी पत्नी का अधिकार है या नहीं ?
Answer: – हिन्दू विधि में (1955) के बाद दूसरी पत्नी नामक कोई शब्द नहीं रहा । हिन्दू विधि में पति/पत्नी के जीवित रहते शादी रचाना एक अपराध है. यदि 1955 के बाद पत्नी के रहते हुये कोई पुरुष फिर से शादी करता है तो उस महिला को हिन्दू विधि रखैल (Concubine) नाम से संबोधित करता है । रखैल चूंकि उत्ताधिकारी की श्रेणी मे नही आती है अत: उसे पति की संपत्ति मे हिस्सा पाने का कोई हक नहीं है ।
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