प्रश्न:- मेरे पति द्वारा विवाह-विच्छेद का एक वाद परिवार न्यायालय में लाया गया था। मैं विवाह-विच्छेद नहीं चाहती थी, परंतु न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद कि डिक्री प्रदान कर दिया गया। विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने के मात्र दो दिन के बाद मेरे पति का निधन हो गया। क्या मैं उक्त डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर सकती हूँ।
उत्तर:- वाद या अपील प्रस्तुत करने के लिए वाद हेतुक (cause of action) यानि वाद/अपील प्रस्तुत करने के लिए वजह होना चाहिए। यदि उक्त वजह विद्धमान नहीं हैं तो वाद/अपील प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि उक्त वजह विद्धमान हैं तो पीड़ित पक्ष को वाद/अपील प्रस्तुत करने का पुरा हक होता है। विवाह-विच्छेद के वाद में यदि वाद के दौरान पति/पत्नी में से किसी एक का निधन हो जाता हैं तो वाद हेतुक समाप्त हो जाता है फलतः वाद की अग्रिम कार्यवाही को न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाता हैं। परंतु विवाह विच्छेद की डिक्री पारीत होते ही पीड़ित पक्षकार को अपील प्रस्तुत करने का हक प्राप्त हो जाता है। वह हक किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही नहीं वल्कि आदेश के विरुद्ध प्राप्त हो जाता हैं। अतः आप विवाह विच्छेद की डिक्री से लाभान्वित व्यक्ति को पक्षकार बनाकर उच्च न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर सकती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “AIR 1997 SC 35” में यह व्यवस्था दिया गया है।
दिलीप कुमार
अधिवक्ता
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