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वसीयत और उससे संबंधित कानून एक नजर में।

Adv. Dilip Kumar by Adv. Dilip Kumar
January 8, 2025
in Latest Articles
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वसीयत और उससे संबंधित कानून एक नजर में।
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वसीयत का अर्थ:

वसीयत का अर्थ है अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता की कानूनी घोषणा, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद लागू करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, यह एक विधिक घोषणा है जिसे व्यक्ति अपने जीवनकाल में करता है, और इसमें यह स्पष्ट होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का क्या करना है।

वसीयत की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

  1. वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है।
  2. वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में कभी भी वसीयत को निरस्त कर सकता है।

कितनी बार वसीयत लिखी जा सकती है?

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी एक संपत्ति के संदर्भ में जीवनकाल में कई बार वसीयत लिखी जा सकती है। हालांकि, यदि एक से अधिक वसीयत मौजूद हो, तो अंतिम वसीयत ही वैध और प्रभावी मानी जाती है। पूर्व में लिखी गई सभी वसीयतें अप्रभावी हो जाती हैं।

किस संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है?

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 के अनुसार, कोई भी वयस्क और स्वस्थचित व्यक्ति अपनी संपत्ति का वसीयत कर सकता है। हालांकि, वसीयतकर्ता किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता।

संपत्ति की परिभाषा:

व्यक्ति की संपत्ति दो प्रकार की होती है:

  1. स्वयं अर्जित संपत्ति: वह संपत्ति जो व्यक्ति ने अपने प्रयासों से अर्जित की हो।
  2. पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी: पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को जो संपत्ति मिलती है, वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती है और उसका वसीयत किया जा सकता है।

संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का वसीयत:

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले और बाद की विधि में बड़ा अंतर है:

  1. 1956 से पूर्व: मिताक्षरा शाखा के अनुसार, कोई भी हिंदू अविभाजित पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दान या वसीयत नहीं कर सकता था।
  2. 1956 के बाद: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 ने इस प्रावधान को बदल दिया। अब, कोई भी हिंदू अपनी अविभाजित पैतृक संपत्ति का वसीयत कर सकता है।

वसीयत क्यों आवश्यक है?

यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति के दो या अधिक उत्तराधिकारी हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए वसीयत करना आवश्यक हो जाता है। वसीयत का मुख्य उद्देश्य वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के विवाद को रोकना है।

वसीयत कब करनी चाहिए?

यदि किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का बंटवारा विवाद का कारण बन सकता है, तो उसे वसीयत अवश्य करनी चाहिए। इससे भविष्य में अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष:

वसीयत करना एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है, जिससे वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है। यह प्रक्रिया न केवल संपत्ति के विवादों को समाप्त करती है, बल्कि उत्तराधिकारियों के बीच रिश्तों में सौहार्द बनाए रखने में भी सहायक होती है।

✍दिलीप कुमार
अधिवक्ता

Adv. Dilip Kumar

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