मुस्लिम पति और हिन्दू पत्नी से उत्पन्न संतान को भी पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का हक है:- सर्वोच्च न्यायालय।
इस वाद में विवाद का विषय था कि मुहम्मद इलियास एवं वालींम्मा ने शादी किया था जिससे एक संतान उत्पन्न हुआ। तर्क यह था कि शादी के समय पत्नी हिन्दू थी वह इस्लाम ग्रहण नहीं किया था अतः वादी जो कि हिन्दू पत्नी की संतान है, मुस्लिम पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का हक नहीं रखता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पुरुष और हिन्दू महिला द्वारा की गई शादी न तो वैध है और न ही शून्य बल्कि उक्त शादी अनियमित है, और अनियमित विवाह से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का हक है।
2019 SAR (Civil) 259
For detail Judgement kindly click the link below: –
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2008/1606/1606_2008_Judgement_22-Jan-2019.pdf
Discussion about this post