मेरे पिता जी ने मेरी शादी से पहले मेरे पति के पिता को कुल 18 लाख रुपया दहेज़ के रूप में दिया था, क्या मैं उक्त राशि अपने ससुर से प्राप्त कर सकती हूँ?
उत्तर:- हाँ, दहेज़ लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है. अपराधिक श्रेणी में आने वाले लेन-देन की वापसी संभव नहीं होता हैं. परन्तु दहेज़ उसका अपवाद है. कानून यह मानकर चलता है कि दहेज़ दुल्हन के फायदा के लिए दिया जाता है. दुल्हन चाहे तो शादी के तीन माह के अन्दर अपनी ससुर से उक्त राशि की मांग कर सकती है. यदि आपके ससुर आपको 18 लाख रुपया नहीं लौटते है तो आप Civil Court में दहेज़ वापसी के लिए वाद ला सकती है.
U/S 06 of the DP Act










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