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Special Marriage Act में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है :- प्रधान मंत्री कार्यालय।

Adv. Dilip Kumar by Adv. Dilip Kumar
July 23, 2021
in Sec. Message
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राम यतन शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 22.05.2020 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री को तीन पत्र लिखा गया था। जिसका विषय था:-

  1. विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 04 (c) और 15(d) में के विरोधाभाष को समाप्त करने के संदर्भ में। 
  2. विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15(f) में वर्णित “30 दिन की अवधि” को समाप्त/कम करने के संदर्भ में।
  3. “तलाक की स्थिति में पति या पत्नी द्वारा अर्जित वैसी संपत्ति जिसको पति या पत्नी ने शादी के बाद अर्जित किया है, में पति – पत्नी को बराबर-बराबर हिस्सा दिलाने हेतु कानून में आवश्यक संशोधन करने के संबंध में”।

आज दिनांक 23.07.2021 को Shri Bahadur Singh, Assistant Legislative Counsel द्वारा सूचित किया गया कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15(f) में वर्णित “30 दिन की अवधि” को समाप्त/कम करने के संदर्भ में कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है।  “There is no such proposal with this Department to amend the Special Marriage Act 1954”.

ऐसा ही एक संदेश दिनांक 22.02.2021 को Shri Bahadur Singh, Assistant Legislative Counsel sद्वारा संस्था को प्रेषित किया गया था जिसके द्वारा सूचित किया गया कि “तलाक की स्थिति में पति या पत्नी द्वारा अर्जित वैसी संपत्ति जिसको पति या पत्नी ने शादी के बाद अर्जित किया है, में पति – पत्नी को बराबर-बराबर हिस्सा दिलाने हेतु कानून में आवश्यक संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है।   “at present there is no such proposal with this Department to amend the marriage laws relating to divorce”.

ट्रस्ट द्वारा एक मांग जिसके द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 04 (c) और 15(d) में के विरोधाभाष को समाप्त करने का अनुरोध किया गया था उक्त आवेदन का निस्तारण अभी बाकी है।

दिलीप कुमार
सचिव

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