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Full Stop No. 20/2022 (Family – Dispute)

Adv. Dilip Kumar by Adv. Dilip Kumar
December 17, 2022
in Resolve by DE
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Full Stop No. 20/2022 (Family – Dispute)
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Dispute-Eater
Run & Managed by
Ram Yatan Sharma Memorial Trust
Muzaffarpur.
Full Stop No. 20/2022
(Family – Dispute)

 

Date of Compromise- 16.12.2022
Court Case Details: –
Name of the Court: – Principal Judge, Family Court Muzaffarpur, Bihar
Matrimonial Case No. 515/2022
Name of the Petitioner: – XXXXXXXXX (Husband)
Name of the Respondent: –   XXXXXXXX (Wife)
Address of the Husband– XXXXX Kumar Gupta S/o Shri XXXXXXXXX Gupta
A Resident at Mohalla- Old XXXXXX Road, Bairiya C/o – XXXXXXXX, Po- XXXXXXXX, Ps- Ahiapur, District- Muzaffarpur, Pin- 843108

Address of the Wife – XXXXXXXX Kumari, S/o Shri XXXXXXX Rauniyar, At – XXXXXX Mandir Road, Birganj, Nepal ZIP Code – XXXX
With the effort of “Dispute-Eater”, the case has been compromised and both parties agreed to live separately. It is also agreed between the parties that if the case as filed by the husband for annulment of marriage is decreed according to the terms of compromise both the parties would have no objection at all.
A separate compromise agreement is executed today duly signed by the parties and their parents and Mr. Dilip Kumar on behalf of Dispute-Eater. And now, the dispute between the parties has come to a full Stop.

S/d
(Dispute-Eater)

A separate settlement agreement was executed and signed by the parties and their guardian which is as follows: –

विवाह विच्छेद हेतु समझौता-पत्र
(Agreement of dissolution of Marriage)

श्रीमती XXXXXX कुमारी रौनीयार (उम्र XXXX वर्ष) पुत्री श्री XXXXXX रौनीयार निवासी – मोहल्ला- XXXXXXX C/o XXXXXXX, XXXXX रोड, नियर XXXXXX, थाना – XXXXX, जिला – परसा, जीप कोड XXXXXX नेपाल,  मोबाईल –  XXXXXXXX  जिनको इस विलेख में इसके बाद प्रथम पक्ष कहा जायेगा।  ………………………………………प्रथम पक्ष।

और

श्री XXXXX कुमार गुप्ता @ XXXXX गुप्ता (उम्र XXXX वर्ष) पुत्र श्री XXXXX कुमार गुप्ता निवासी मुहल्ला/ग्राम – पुराना XXXXXX रोड, बैरिया द्वारा XXXXXXX, कोल्हूआ पैगंबरपुर  पोस्ट- कोल्हूआ, थाना –अहियापुर, जिला – मुजफ्फरपुर, पिन – XXXXXX, Mobile – XXXXXX  जिनको इस विलेख में इसके बाद द्वितीय पक्ष कहा जायेगा। …………………………….द्वितीय पक्ष।

विलेख की प्रकृति : – विवाह विच्छेद हेतु समझौता-पत्र

यह कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष दोनों पति-पत्नी है।  प्रथम पक्ष का जन्म तिथि दिनांक 06.10.1992  है और द्वितीय पक्ष का जन्म तिथि दिनांक 06.09.1993 है। दोनों पक्षों की शादी हिन्दू रीति – रिवाज के अनुसार दिनांक XXXXXXX को  मुजफ्फरपुर से संपन्न हुई थी। दोनों की शादी अगुआ श्री XXXXX कुमार गुप्ता के द्वारा सम्पन्न हुई थी। दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहा और शादी के 08 दिनों के बाद प्रथम पक्ष अपने मायके चली गई और तब से अपने मायके में ही रहती चली आ रही हैं। द्वितीय पक्ष मुजफ्फरपुर में रहते चले आ रहे हैं जबकि प्रथम पक्ष अपने मायके नेपाल में रह रही हैं। द्वितीय पक्ष  द्वारा उपरोक्त शादी को शून्य घोषित करने के लिए एक वाद मुजफ्फरपुर परिवार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका क्रमांक 515/2022 है। दोनों पक्षों के शुभचिंतकों द्वारा अनेकों बार समझौता का प्रयास किया गया परंतु संबंध ठीक नहीं हो सका और विवाद बढ़ता ही गया। और अंत में डिस्प्यूट-ईटर के प्रयास से दोनों पक्षों और उनके शुभचिंतकों के बीच एक समझौता कराया गया जिसमें निर्णय लिया कि विवाद को समाप्त करने का एक मात्र उपाय विवाह को समाप्त करना ही है। दोनों पक्ष अलग रहने के विन्दु पर सहमत हो गए और दोनों पक्षो ने  आपस में निर्णय लिया है जो निम्नलिखित है:- 

  1. यह कि दोनों पक्ष इस विंदु पर सहमत हुए है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे।
  2. यह कि शादी के समय प्रथम पक्ष को उनके माता पिता और संबंधियों की ओर से जो भी उपहार मिला था वह प्रथम पक्ष प्राप्त कर चूंकि है और ठीक उसी प्रकार से द्वितीय पक्ष को उनके परिवार की ओर से जो भी उपहार मिला था उसे द्वितीय पक्ष, प्राप्त कर चुके है अब प्रथम पक्ष का कोई भी स्त्रीधन द्वितीय पक्ष के पास नहीं रहा।
  3. दोनों पक्ष इस विंदु पर भी सहमत है कि द्वितीय – पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कभी प्रतारित नहीं किया गया और न ही कभी दहेज की मांग की गई। बल्कि दोनों पक्ष अपनी स्वेच्छा से अलग होने का फैसला किया है।
  4. यह कि दोनों पक्ष इस विंदु पर सहमत हो गए है कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद 515/2022 में उपस्थित होकर उचित और ससमय कानूनी कार्यवाही कर लेंगे ताकि दोनों के बीच का संबंध कानूनी रूप से भी पूर्णतः समाप्त हो जाए।
  5. यह कि आज के बाद से प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के घर में रहने का कोई हक़ नहीं होगा।
  6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अभी तक किसी भी न्यायालय (भारत या नेपाल) में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है और न ही भविष्य में करेंगे।
  7. यह कि दोनों पक्ष भविष्य में कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा या आरोप – प्रत्यारोप नहीं लगांयेंगे। प्रथम – पक्ष द्वारा उक्त संदर्भ में अब तक अभी तक किसी भी न्यायालय कोई मुकदमा नहीं नहीं किया गया है।
  8. यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमती के आधार पर एवं अपने समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों के समक्ष विवाह – विच्छेद स्वीकार करते है।
  9. यह कि दोनों पक्ष एक – दुसरे की पैत्रिक या स्वर्जित संपत्ति में कभी भी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेंगे।
  10. यह कि वर्तमान और भविष्य में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से भरण-पोषण या कोई अन्य तरह की मांग या दावा नहीं करेगी
  11. यह कि उभय पक्षों के समाज एवं जाति में प्रचलित प्रथा के अनुसार पति-पत्नी में समन्वय न होने की स्थिति में उभय पक्ष अपनी-अपनी स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध को समाप्त करते है तथा आज से दोनों पक्ष अपना-अपना जीवन स्वयं के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है।

अत: इस दस्तावेज को विवाह विच्छेद के करार के प्रमाण के तौर पर लिख दिया गया जो तीन मूल प्रति में तैयार किया गया है,  तीनों एक दूसरे का मूल है, जिसकी एक-एक प्रति दोनों पक्षों के पास तथा एक प्रति डिस्प्यूट-ईटर के कार्यालय में प्रमाण के लिए रहेगा।

दोनों पक्षों ने सहमति से अपने तन – मन की स्वस्थ्य अवस्था में अपने – अपने लाभ – हानि  पर विचार करके बिना किसी दवाब के स्वेक्षा से विवाह – विच्छेद के करार का यह सबुत एक – दुसरे के पक्ष में लिख दिया जिसपर दोनों पक्ष अपना – अपना फोटो चिपकाकर और अपने – अपने पहचान पत्र की छाया – प्रति संलग्न करके इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ट पर अपना – अपना हस्ताक्षर बनाया है, जिसकी सम्पुटी में गवाहों ने भी अपना – अपना हस्ताक्षर बनाया है, ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न किया जा सके।

अत: यह दस्तावेज लिख दिया गया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

                                                                                                                            (XXXX कुमारी)
गवाह का हस्ताक्षर                                                                                                                 प्रथम–पक्ष का हस्ताक्षर

(1)

                                                                                                                           (XXXXXX गुप्ता)
(2)                                                                                                                                     द्वितीय–पक्ष का हस्ताक्षर

 

 

 

 

 

 

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