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Full Stop No. 09/2020 (Property – Dispute)

Adv. Dilip Kumar by Adv. Dilip Kumar
January 7, 2021
in Resolve by DE
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Ram Yatan Sharma Memorial Trust
A Public Charitable Trust
Muzaffarpur

Full Stop No. 09/2020
(Property – Dispute)

Court case details: –
Sub-Judge 16th Muzaffarpur East
Title Suit No. 583/2018.
Name of the Plaintiff: – Shri Manish Kumar S/o Braj Kishore Trivedi A resident at Village & Po- Rampur Dayal Ps- Piar District- Muzaffarpur & others
Name of the Defendant: –Shri Chandra Bhushan Trivedi S/o- Late Bindeshwari Trivedi A resident at Village & Po- Rampur Dayal Ps- Piar District- Muzaffarpur & others

Dated- 23.07.2020 – श्री मनीष कुमार और अन्य द्वारा प्रस्तुत स्वत्व वाद संख्या 583/2018 और श्री राजू कुमार त्रिवेदी और अन्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धार 147 के तहत प्रस्तुत वाद को समाप्त करने हेतु आज ट्रस्ट कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक सफल रही और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और समझौता – पत्र निष्पादित किया गया जो इस प्रकार है: –

समझौता-पत्र

  1. श्री मनीष कुमार
  2. श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ब्रज किशोर त्रिवेदी
  3. निवासी ग्राम और पोस्ट – रामपुरदयाल, थाना-पियर, जिला मुजफ्फरपुर जिनको इस समझौता – पत्र में इसके बाद प्रथम-पक्ष कहा जाएगा।

        एवं      

                                                  
1. चंद्र भूषण त्रिवेदी
2. श्री शशिभूषण त्रिवेदी पुत्र स्व० बिन्देस्वरी त्रिवेदी
3. श्री राम स्वरूप प्रकाश पुत्र स्वर्गीय शिवचन्द्र त्रिवेदी
4. श्री मुकुंद त्रिवेदी
5. श्री अजित त्रिवेदी पुत्र श्री भूपन त्रिवेदी उर्फ अनिल कुमार अमर निवासी ग्राम और पोस्ट – रामपुरदयाल, थाना-पियर, जिला मुजफ्फरपुर जिनको इस समझौता – पत्र में इसके बाद द्वितीय-पक्ष कहा जाएगा।

समझौता के तथ्य

दोनों-पक्ष ग्रामीण है। प्रथम पक्ष ने ग्राम और पोस्ट – रामपुरदयाल, थाना-पियर, जिला मुजफ्फरपुर स्थित भूमि जिसका खाता संख्या 187 खेसरा संख्या 2364 और 2365 है, को दिनांक 21.07.2005 (दस्तावेज संख्या 3239) द्वारा क्रय किया था। प्रथम पक्ष का कहना है कि वे उपरोक्त भूमि के क्रय के बाद से दखल – कब्जा में चले आ रहे है। अंचल कार्यालय में अपने नाम से जमाबंदी स्थापित करवाने के बाद सरकार को मालगुजारी का नियमित भुगतान करते चले आ रहे है। दूसरी ओर द्वितीय – पक्ष का कहना है कि उपरोक्त क्रय किए गये भूमि के पश्चिम से 03 धूर जमीन दोनों पक्षों के अलावे आम ग्रामीण भी पूर्वजों के समय से रास्ता के रूप में उपयोग करते चले आ रहे है। प्रथम – पक्ष द्वारा उपरोक्त 03 धूर भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा हेतु एक वाद सब-जज के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसका क्रमांक Title Suit No. 583/2018 है। तथा द्वितीय – पक्ष द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी पूर्वी के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 के तहत उपरोक्त 03 धूर जमीन पर रास्ता की घोषणा, उसपर किए गये अवरोध को हटाने और प्रथम – पक्ष द्वारा भविष्य में उसे पुनः उसे अवरुद्ध न करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। दोनों वाद वर्तमान में संबंधित न्यायालयों में लंबित है।
यह कि दोनों वाद को समाप्त करने के लिए “राम यतन शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट” कार्यालय मुजफ्फरपुर में आज दोनों पक्षों ऍवम पंचों के समक्ष एक बैठक की गई, जिसमे समझौता हो गया है, जो ईस प्रकार है:-

  1. यह कि दोनों पक्ष इस बिन्दु पर सहमत हुए कि ग्राम और पोस्ट– रामपुरदयाल, थाना-पियर, जिला मुजफ्फरपुर स्थित खाता संख्या 187 खेसरा संख्या 2364 और 2365 के पश्चिम से मात्र 03 धूर भूमि ही विवाद में है।
  2. यह कि दोनों-पक्ष इस बात पर पूर्णतः सहमत है कि खाता सं०187 खेसरा संख्या 2364 और 2365 की 08 डे० भूमि को द्वितीय-पक्ष नें दिनांक 29.10.1990 के निबंधित दस्तावेज संख्या 4435 द्वारा क्रय किया है और उसी खाता और खेसरा में से बची हुई 08 डेसीमल जमीन को प्रथम-पक्ष ने दिनांक 21.07.2005 के निबंधित केवाला (दस्तावेज संख्या 3239) द्वारा क्रय किया है।
  3. यह कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए द्वितीय पक्ष नें दिनांक 29.10.1990 के निबंधित दस्तावेज संख्या 4435 द्वारा क्रय किए गये भूमि के उत्तर से 03 धूर भूमि प्रथम – पक्ष को निबंधित केवाला द्वारा अंतरित करने को तैयार हो गये, जिसे प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अतः यह तय किया गया कि जितनी जल्दी हो सके द्वितीय पक्ष, दिनांक 29.10.1990 के निबंधित दस्तावेज संख्या 4435 द्वारा क्रय किए गये भूमि के उत्तर से 03 धूर भूमि का केवाला (बिक्रय -पत्र) प्रथम पक्ष को निष्पादित कर देंगे।
  4. यह कि इस तथ्य पर भी सहमति बनी कि खाता संख्या 187 खेसरा संख्या 2364 और 2365 की जमीन जिसे प्रथम पक्ष ने दिनांक 21.07.2005 के निबंधित केवाला (दस्तावेज संख्या 3239) द्वारा क्रय किया है, के पश्चिम से मात्र 03 धूर भूमि छोड़ देंगें, ताकि उसका उपयोग दोनों पक्षों के आलवे आम लोग भी निर्विवाद रूप से रास्ता के रूप में करते रहेंगे।
  5. यह कि चूंकि अब दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं रहा अतः प्रथम पक्ष Title Suit No. 583/2018 को वापस ले लेंगे और द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 का फैसला सुलह के आधार पर न्यायालय से करवाने में सहयोग करेंगे।
  6. यह कि दोनों पक्षों ने सहमति से अपने तन – मन की स्वस्थ्य अवस्था में अपने – अपने लाभ – हानि पर विचार करके बिना किसी दवाब के स्वेक्ष्या से  अपना – अपना  हस्ताक्षर बनाया है, जिसकी सम्पुटी में पंच और राम यतन शर्मा मेमोरिल ट्रस्ट के सचिव ने भी अपना हस्ताक्षर बनाया है, ताकि प्रमाण रहे और भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न किया जा सके।
    ध्यान दें: –  यह समझौता-पत्र तीन मूल प्रतियों में तैयार किया गया है जिसमें से एक-एक प्रथम पक्ष ऍवम द्वितीए पक्ष के पास और एक ट्रस्ट कार्यालय में रखा जाएगा।

    प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर                द्वितीय पक्ष  का हस्ताक्षर

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