मुकदमा के निबटारा में बिलंब का एक कारण ऊपरी अदालत द्वारा मुकदमा की सुनवाई को अगले आदेश तक स्टे किया जाना भी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्टे की अधिकतम अवधि अब 06 माह तय कर दी है। और देश की सभी अदालतों जिसमें उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है से कहा है कि वे ऐसे मुकदमे जिसमे स्टे आदेश दिए हुए 06 महीने से अधिक हो गए हो, उसमे तुरंत कार्रवाही शुरू करें। स्टे की अधिकतम अवधि 06 माह तक ही हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्टे की अवधि को पुनः 06 माह तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु न्यायालय को अगले 06 महीने की अवधि विस्तार का कारण देना होगा। न्यायालय को तार्किक आदेश द्वारा यह स्पष्ट करना होगा कि यह परिस्थिति विद्यमान है, जसके कारण मुकदमा के निपटारा से जरूरी मुकदमा को रोकना है। सर्वोच्चय न्यायालय ने यह आदेश दिनांक 15.10.2020 को एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड बनाम सीबीआई के मामलें में दिया है।
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https://drive.google.com/file/d/1MRWvo0UfRFK9uJZCJ5VMubViamAAeS4e/view?usp=sharing
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