IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL NO. 3975 OF 2010
H.P.Puttaswamy ..……. Appellant
Versus
Thimmamma & Ors. ……,..Respondents
माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें एक ताजा निर्णय में व्यवस्था दिया है कि विक्रय – पत्र के निबंधन के समय निबंधन कार्यालय में क्रेता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्रेता की अनुपस्थिति/हस्ताक्षर स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उपरोक्त मामला में क्रेता द्वारा खरीदी गई भूमि के स्वामित्व को इस आधार पर विवादित किया गया था कि विक्रय-पत्र निष्पादित करते समय चूंकि क्रेता निबंधन कार्यालय में उपस्थित नहीं था अतः विक्रय – पत्र प्रभावहीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17, 31, 32, 88 और 89 में वर्णित प्रावधानों की विवेचना के बाद व्यवस्था दिया कि विक्रय-पत्र उक्त प्रावधानों के तहत नहीं आता है। अतः विक्रय-पत्र निबंधन कार्यालय में प्रस्तुत करते व्यक्त क्रेता की उपस्थिति/हस्ताक्षर जरूरी नहीं है।
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